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मुख्‍यमंत्री योगी आद‍ित्‍यनाथ की अध्‍यक्षता में हुई कैब‍िनेट बैठक में ल‍िया गया था फैसला

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 30 जून या 31 दिसंबर को अवकाश प्राप्त करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ देने का रास्ता साफ कर दिया है। मंगलवार को कैबिनेट से निर्णय होने के बाद गुरुवार को वित्त विभाग ने इसका शासनादेश जारी कर दिया।

वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि वेतनवृद्धि की व्यवस्था एक जनवरी 2006 से प्रभावी वेतन समिति उत्तर प्रदेश (2008) की संस्तुतियों के क्रम में लागू की गई है।

दायरे में आएंगे ये कर्मचारी

इस आदेश के दायरे में वे कर्मचारी भी आएंगे जो एक जुलाई 2006 के बाद और शासनादेश जारी होने से पहले रिटायर हो चुके थे। उन्हें ये लाभ सभी से मिलेगा किंतु सरकार इसका एरियर नहीं देगी। यही व्यवस्था एक जनवरी 2016 के बाद लेकिन शासनादेश जारी होने की तारीख से पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगी।

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