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मस्जिद- वजूखाना बुलडोजर से किया जाएगा ध्वस्त, कोर्ट ने जारी किया आदेश

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बिंदकी। मलवां कस्बे के बंजर, ऊसर भूमि पर मस्जिद, कार्यालय, वजूखाना व इज्जत घर बनाने के मामले में तहसीलदार कोर्ट ने फैसला सुना दिया। कोर्ट ने राजस्व निरीक्षक व लेखपाल को पुलिस बल के साथ भूमि से अवैध कब्जा हटाने का भी आदेश पारित किया है। इसके साथ ही भूमि पर अवैध कब्जा मानते हुए 67 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति भी वसूली का आदेश दिया है।

तहसील के शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) धीरेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि तहसीलदार अचलेश सिंह की कोर्ट ने मलवां की मस्जिद वाद मामले में सुनवाई करने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को तहसीलदार कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए वफ्क सुन्नी मदीना मस्जिद जरिए अध्यक्ष को अवैध कब्जे की नोटिस पर काेर्ट में लिखित जवाब दाखिल किया था।

तहसीलदार कोर्ट कारण बताओ नोटिस में कारण बताने में विफल माना। इसके बाद कोर्ट ने मस्जिद, कार्यालय, वजूखाना व इज्जत घर को ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा माना है। इसके साथ ही कोर्ट ने 67 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति वसूलने व भूमि से बेदखली के लिए कानूनगो व लेखपाल को आदेश जारी किया है।
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