27.5 C
Dehradun

डीएम सविन बंसल के निर्देश पर विधवा को नौकरी की उम्मीद

Must read

डीएम सविन बंसल के निर्देश पर मृतक आश्रित को नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू

देहरादून। देहरादून जिला प्रशासन जनसेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को लगातार मजबूत करता जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के “जनसेवा सर्वोपरि” संकल्प से प्रेरित होकर जिलाधिकारी सविन बंसल अपने प्रशासनिक कोर टीम के साथ जनहित में लगातार त्वरित निर्णय ले रहे हैं। इससे आम जनता में प्रशासन की नीतियों के प्रति विश्वास और भरोसा बढ़ रहा है।

ऐसा ही एक उदाहरण 7 जुलाई को आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में देखने को मिला, जब विधवा रेनू ने जिलाधिकारी के समक्ष अपनी पीड़ा साझा की। उन्होंने बताया कि उनके पति सुरेन्द्र सिंह, जो नगर निगम देहरादून में पर्यावरण मित्र के पद पर स्थायी रूप से कार्यरत थे, 17 अप्रैल 2025 को निधन हो गया था। उनके पीछे दो बेटियां हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है।

रेनू ने नगर निगम में मृतक आश्रित कोटे से नौकरी के लिए आवेदन किया था और सभी आवश्यक दस्तावेज भी जमा कर दिए थे, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर डीएम सविन बंसल ने तुरंत नगर निगम के अधिकारियों और तहसीलदार को तलब कर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए। उन्होंने सख्त लहजे में पूछा कि जब मृतक कोटे से नियुक्ति का स्पष्ट प्रावधान है, तो नियुक्ति में देरी का कारण क्या है। डीएम ने नाराजगी जाहिर करते हुए नगर आयुक्त (एमएनए) को विधवा रेनू की नियुक्ति शीघ्र करने के निर्देश दिए।

डीएम द्वारा तहसील से नगर निगम को आख्या भी तुरंत भिजवाई गई, जिससे अब रेनू को अपने दिवंगत पति के स्थान पर नौकरी मिलने की उम्मीद जगी है।

जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक सोमवार को आयोजित किए जा रहे जनता दर्शन कार्यक्रम में दूर-दराज से लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंच रहे हैं। यह कार्यक्रम अब न केवल राजस्व विभाग तक सीमित रह गया है, बल्कि अन्य विभागों, निजी कंपनियों और संस्थानों से संबंधित शिकायतें भी सामने आ रही हैं, जिनका प्रशासन गंभीरता से समाधान कर रहा है।

जनता दर्शन के माध्यम से डीएम सविन बंसल की सक्रियता और संवेदनशीलता आम जनमानस के लिए न्याय और राहत का प्रतीक बन चुकी है।

- Advertisement -spot_img

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Latest article