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कर्नाटक में मुस्लिम संगठनों का हिजाब फैसले के खिलाफ आज बंद का ऐलान

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हिजाब मामले पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से नाराज मुस्लिम समुदाय के नेताओं ने आज कर्नाटक बंद बुलाया है। शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध का मामला अभी भी शांत नहीं हुआ है। कई संगठन हिजाब विवाद में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का विरोध जता रहे है। कुछ मुस्लिम संगठनों ने आज कर्नाटक बंद का एलान किया है।

शरियत के खिलाफ है फैसला

राजधानी बेंगलुरु के शिवाजीनगर में बंद का असर देखने को मिला है। शिवाजीनगर में स्टीफन स्क्वायर मर्चेंट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अली जान ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला शरियत के खिलाफ है।

क्या है हाईकोर्ट का फैसला?

कर्नाटक हाईकोर्ट ने इसी मंगलवार को हिजाब विवाद पर बड़ा फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं को खारिज कर दिया था। सुनवाई के वक्त हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। कोर्ट ने ये भी कहा था कि 5 फरवरी के सरकारी आदेश को अमान्य करने के लिए कोई केस नहीं बनता है। कोर्ट ने ये भी कहा कि स्कूल यूनिफार्म का प्रिस्क्रिप्शन एक उचित प्रतिबंध है, जिस पर छात्र आपत्ति नहीं कर सकता है।

अब सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। होली के त्योहार के बाद सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट से मामले पर जल्द सुनवाई की मांगी की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अभी इस मामले पर सुनवाई संभव नहीं है। होली की छुट्टियों के बाद ही सुप्रीम कोर्ट हिजाब मामले में सुनवाई करेगा।

हिंदू सेना भी पहुंची सुप्रीम कोर्ट

वहीं, हिंदू सेना की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की गई है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरजीत यादव ने कैविएट दाखिल कर कहा है कि कोई भी आदेश पारित करने से पहले उनकी दलील भी सुनी जाए। उनका कहना है कि शिक्षण संस्थानों की अपनी यूनिफार्म होती है। संस्थानों में यूनिफार्म ही पहनकर जाना चाहिए। हिजाब पहनकर जाना गलत है।

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